हड़कंप इंटरनैशनल डेस्क
दिल्ली :दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए और सबूतों की उचित जांच के लिए उन्हें जेल में ही रहना होगा।
केजरीवाल के समर्थकों और विपक्षी दलों के बीच इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनके समर्थक इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे न्यायपालिका का सही कदम मान रहे हैं। इस फैसले के बाद केजरीवाल की कानूनी टीम आगे की रणनीति पर विचार कर रही है।